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राजस्थान में 15 साल पुराने वाहनों का क्या होगा, परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुर (हमारा वतन) राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने अपने नए आदेश में कई तरह के बदलाव किए हैं। नए आदेश के अनुसार, अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है।

परिवहन विभाग की ओर से अलवर और भरतपुर जिले में 10 साल पुराने कमर्शियल और घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्ती भी बरत रहा है। वहीं, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों के तहत जिन जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उन जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है।

जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है उनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर जिले का कुछ क्षेत्र शामिल है। हालांकि इन जिलों में 15 साल पुराने घरेलू वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

नए आदेश के अनुसार, अब परिवहन विभाग में किसी भी प्रकार की कोई नकद राशि जमा नहीं होगी। परिवहन विभाग में किसी भी काम के लिए अब ऑनलाइन पैसा ही जमा कराना होगा। ऐसा विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया है। यहां तक कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन ही पैसा कराना होगा।

रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी

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