नई दिल्ली (हमारा वतन) घरेलू पानी का दुरुपयोग करने पर अब जलदाय विभाग प्रदेशभर में सख्ती करेगा। पीने के पानी का इस्तेमाल मकान मालिक अब घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं कर सकेगा।
घरों में सप्लाई होने वाले पानी का उपयोग अब लोग गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कॉमर्शियल में नहीं कर सकेंगे। घर के अंदर अगर पानी नलों के जरिए लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा किया गया तो 1 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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