जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
जयपुर (हमारा वतन) आज राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपये की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है |
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए | न्यायालय ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता |
आरोपी प्रियंका की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है | इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी भी शेष नहीं है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए | इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपये से अधिक लेने का आरोप है | उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा |
इधर पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता | इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है |
जानकरी के लिए आपको बता दें कि व्यापारी घासीलाल चौधरी ने विगत 3 जून को श्यामनगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था |