जयपुर (हमारा वतन) गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में कार्य का समय प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे तक (विश्राम काल रहित) किए जाने के निर्देष दिए हैं। तुरन्त प्रभाव से लागू होकर यह व्यवस्था 15 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेगी।
आयुक्त ईजीएस (मनरेगा) षिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि इस अवधि के बाद कार्यों का समय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मैट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड़ सकता है।
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार नरेगा श्रमिकों के लिए आठ घंटे की कार्य अवधि एवं 1 घंटे का विश्राम काल निर्धारित है।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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