जयपुर (हमारा वतन) सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर प्रदेश की पंजीकृत संस्थाओं को स्वयं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
आंजना ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को सूचनाएं पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत संस्थाओं से ई-प्रोफाइलिंग के लिए नियमानुसार केवल चार सूचनाएं मांगी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसे और अधिक सुविधाजनक करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम-1958 के अंतर्गत राजस्थान में कुल 2 लाख 59 हजार 582 संस्थायें पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि कुल 1 लाख 35 हजार 664 पंजीकृत संस्थााओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हैं। उन्होंने जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाईन करने हेतु सरकार के स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा 18 नवम्बर, 2019 को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किये गये।
उन्होंने कहा कि 12 नवम्बर 2019 को प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थातओं को 31 दिसम्बार 2019 तक जानकारियां अपलोड करने हेतु सूचित किया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2022 को विभागीय पोर्टल पर प्रोफाइलिंग के क्रम में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु आदेश जारी किये गये। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शेष पंजीकृत संस्थााओं की सूचनाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु अधिनियमानुसार संस्थांओं को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
आंजना ने कहा कि राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4(क) के अनुसार ही ई-प्रोफाइलिंग के लिए सूचनाएं मांगी जा रही हैं।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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