नई दिल्ली (हमारा वतन) बीते कुछ साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए कई योजनाएं लॉन्च की है। इसी कड़ी में सरकार ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित कामगारों को दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है। कामगार इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा।
क्या था लॉन्च करने का मकसद :-
जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इसका मकसद असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाना है। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक कुल 69.26 लाख असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं, 17 दिसंबर, 2023 तक 29.23 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ई-श्रम पोर्टल को एनसीएस, एसआईडी पोर्टल, पीएम-एसवाईएम, मायस्कीम और दिशा पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है।
पोर्टल की खास बातें :-
पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आधार से जुड़ा हुआ है। कोई भी असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ई-श्रम में प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है। ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर इसके लिए लिंक भी मिल जाएगा।
पेंशन योजना :-
ई श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। पीएम-एसवाईएम उन असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक मानधन पोर्टल पर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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