जयपुर (हमारा वतन) बिना एनओसी रीको में इंडस्ट्रीज उपयोग के लिए बेतहाशा भूजल दोहन पर एनजीटी ने सख्ती की है। एनजीटी ने सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर पेनल्टी वसूली के आदेश भी दिए हैं।
एनजीटी ने सीजीडब्ल्यूए व सीपीसीबी को चार सप्ताह में पालना रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। एनजीटी के न्यायाधीश शिवकुमार सिंह और डा. ए सेंथिल वेल ने यह आदेश ताहिर हुसैन बनाम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय व अन्य के मामले में दिया है।
राजस्थान में रीको के 408 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं। इनमें 8 के पास एनओसी है लेकिन अवधि खत्म हो गई। रीको ने 123 क्षेत्रों में एनओसी के लिए आवेदन किया था।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी